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Panipat News: बैंक ने बिल्डिंग खाली करने के लिए छह माह का समय मांगा
Thu, 28 Aug 2025 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Thu, 28 Aug 2025 12:54 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पंजाब नेशनल बैंक और श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसायटी के बीच चल रहे किरायेदारी के विवाद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बैंक ने बिल्डिंग को खाली करने के लिए छह माह का समय मांगा है। जिस पर अदालत ने 10 दिन में किराया जमा करने बाद 31 मार्च 2026 तक का समय दे दिया है। श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसायटी की बिल्डिंग में पीएनबी की शाखा संचालित हो रही है। इसके लिए प्रतिमाह 28 हजार रुपये का किराया दिया जा रहा था।
संस्था ने बैंक को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा था। जिसके बाद यह माला कोर्ट पहुंच गया था। 22 अगस्त को अदालत ने बैंक को 26 अगस्त तक खाली करने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद बैंक ने हाईकोर्ट में एक प्रस्ताव रखा और कहा कि खाली करने के लिए छह माह का समय दिया जाए। साथ ही बैंक ने एक जनवरी 2025 से 1.35 लाख रुपये किराया प्रतिमाह देने का प्रस्ताव रखा। जिसे दोनों पक्षों ने मान लिया है। हाईकोर्ट ने बैक को 10 दिन में किराया जमा करने के आदेश दिए हैं।
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पानीपत। पंजाब नेशनल बैंक और श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसायटी के बीच चल रहे किरायेदारी के विवाद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बैंक ने बिल्डिंग को खाली करने के लिए छह माह का समय मांगा है। जिस पर अदालत ने 10 दिन में किराया जमा करने बाद 31 मार्च 2026 तक का समय दे दिया है। श्री सनातन धर्म एजुकेशन सोसायटी की बिल्डिंग में पीएनबी की शाखा संचालित हो रही है। इसके लिए प्रतिमाह 28 हजार रुपये का किराया दिया जा रहा था।
संस्था ने बैंक को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा था। जिसके बाद यह माला कोर्ट पहुंच गया था। 22 अगस्त को अदालत ने बैंक को 26 अगस्त तक खाली करने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद बैंक ने हाईकोर्ट में एक प्रस्ताव रखा और कहा कि खाली करने के लिए छह माह का समय दिया जाए। साथ ही बैंक ने एक जनवरी 2025 से 1.35 लाख रुपये किराया प्रतिमाह देने का प्रस्ताव रखा। जिसे दोनों पक्षों ने मान लिया है। हाईकोर्ट ने बैक को 10 दिन में किराया जमा करने के आदेश दिए हैं।
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