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संपत्ति कर में छूट देख संपत्ति कर जमा करने वालों की लगी भीड़

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Feb 2022 01:48 AM IST
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Seeing the exemption in property tax, there was a crowd of people who deposited property tax
पानीपत। ताऊ देवी लाल कांपलेक्स स्थित नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों की ? - फोटो : Panipat
पानीपत। संपत्ति कर में ब्याज माफी की छूट के बाद नगर निगम के ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स के नागरिक सुविधा केंद्र में संपत्ति कर जमा करवाने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। सोमवार को लोग इस छूट का फायदा उठाने के लिए लाइनों में लगे दिखाई दिए। हालांकि स्कीम के लिए कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर बिना मास्क के भीड़ में लगे रहे। हालांकि कई लाइनें ऐसी भी थी जिसमें लोग निगम से दूसरे प्रमाणपत्र लेेने के लिए खड़े दिखाई दिए।
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हैरानी की बात ये है कि जिला प्रशासन और सरकार की सख्ती के बाद भी निगम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। इससे प्रतीत हुआ कि लोगों की ये लापरवाही कोरोना को न्योता दे रही है। बता दें कि पहले पालिका बाजार स्थित निगम कार्यालय की संपत्ति कर शाखा में संपत्ति कर का भुगतान होता था, जिसे अब बदलकर ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स के नागरिक सुविधा केंद्र वाली जगह पर कर दिया गया है। यहां संपत्ति कर के भुगतान के लिए अलग से कैश कांउटर बनाया गया है।
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ऑनलाइन आवेदन से लेकर भुगतान का भी है विकल्प
ऑफलाइन मोड पर कर जमा करवाने के लिए लगी भीड़ को लेकर निगम अधिकारियों ने बताया कि लोग अभी जागरूक नहीं है। निगम की वेबसाइट पर किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र से लेकर संपत्ति कर या एडीसी का भुगतान तक ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके बावजूद भी लोग यहां आकर कर जमा करवाना चाहते हैं।
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ये है योजना
शहरी स्थानीय निकाय ने दस साल तक के बकाया संपत्ति कर के एक मुश्त भुगतान पर इसके ब्याज में सौ प्रतिशत छूट का एलान किया है। हालांकि इसके लिए शहरवासियों को बकाया टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2022 तक करना होगा। इसके बाद डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से सालाना 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाएगा। ये छूट 2010-11 से लेकर 2020-21 तक के बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज पर दी जा रही है।

31 मार्च तक टैक्स भर उठाएं योजना का लाभ
31 मार्च तक संपत्ति कर के एकमुश्त बकाया भुगतान पर ब्याज में छूट की योजना है। इसके बाद डेढ़ प्रतिशत मासिक दर से ब्याज लगाया जाएगा। शहरवासियों को 31 मार्च तक अपने बकाया का भुगतान कर स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। -जितेंद्र सिंह, उप निगम आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।
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