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छात्रा के साथ दुराचार करने के दोषी को दस साल की कैद

Mon, 25 Jan 2016 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत Updated Mon, 25 Jan 2016 10:58 PM IST
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जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने छात्रा के साथ दुराचार करने के दोषी को दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न भरने की दशा में 30 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।

मामला 27 अगस्त साल 2014 का है। थाना चांदनी बाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी एक छात्रा ने थाना चांदनी बाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ती है। स्कूल आते जाते वक्त गांव बुड़शाम निवासी निशांत उसका पीछा करता था। निशांत 19 जुलाई 2014 को उसको बहला फुसला कर अपने दोस्त के घर ले गया। निशांत ने उसके साथ दुराचार किया।
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उसने किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। निशांत ने उसकी अश्लील विडियो भी बना ली। वह विडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल भी करता रहा और 14 अगस्त को दोबारा दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया था। निशांत ने उसको शादी का झांसा दिया और उससे दस तोले सोना भी ऐंठ लिया और उसका गर्भपात भी करवा दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी निशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने आरोपी निशांत को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। डेढ़ साल चली मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने निशांत को दोषी करार दिया। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने दोषी निशांत को दस की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को 30 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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