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कोर्ट से पीओ घोषित आरोपियों की 14.33 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 02:09 AM IST
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Property worth Rs 14.33 lakh attached to the accused declared as fugitives from the court
पानीपत। व्यापार में करोड़ों की धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट से भगोड़ा घोषित आरोपियों की 14 लाख 32 हजार 984 रुपये की संपत्ति कुर्क करवाई गई है। ऐसे अपराधियों को एसपी शशांक कुमार सावन ने दो टूक चेतावनी दी है। एसपी ने कहा कि भगोड़े सरेंडर कर दें, नहीं तो उन पर इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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चांदनी बाग थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि सेक्टर 12 निवासी राजीव लिखा ने वर्ष 2018 में सेवॉय क्रिएशंस नामक फर्म के मालिक साहिल गुगलानी और फर्म के सदस्य सतीश गुगलानी, सुशांत और इन तीनों की पत्नी के खिलाफ व्यापार में उसके और अन्य फर्मों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का चांदनीबाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया था कि आरोपी यार्न ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इससे संबंधित व्यापार करते हैं। आरोपियों ने उससे और शहर में अन्य कई फर्मों से करोड़ों का कच्चा माल उधार में लेकर कबाड़ी को कम कीमत में नकद में बेच दिया। आरोपियों का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। आरोपी षड्यंत्र के तहत करोड़ों की ठगी कर शहर से भाग गए हैं।
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फरवरी 2020 में हुए थे आरोपी भगोड़े घोषित
कोर्ट में पेश न होने पर फरवरी 2020 में कोर्ट की तरफ से आरोपियों को पीओ घोषित किया गया था। चांदनीबाग थाने की पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास करने के साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई। इसके बाद 14 लाख 32 हजार 984 रुपये की संपत्ति को कुर्क करवाया गया। वहीं अन्य ऐसे आरोपी जो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। जिला पुलिस की ओर से उनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।
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