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पूर्व मंत्री के भाई से लूट के दोषी को कैद

Fri, 02 Oct 2015 12:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला पानीपत
ब्यूरो/अमर उजाला पानीपत Updated Fri, 02 Oct 2015 12:16 AM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पूर्व परिवहन मंत्री के भाई रामभज जैन के साथ लूटपाट के दो आरोपियों को आठ-आठ साल कैद की सजा दी है।
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दोनों आरोपियों ने हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया था।

मामला थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत पॉश कॉलोनी मॉडल टाउन में छह जुलाई 2014 का है। पूर्व मंत्री ओमप्रकाश जैन के बड़े भाई रामभज जैन के साथ मॉडल टाउन में दो बदमाशों ने लूटपाट कर ली थी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने उनकी शिकायत पर लूटपाट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

रामभज जैन ने शिकायत में कहा कि वे किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था और वापस आते वक्त रात हो गई।

वह बस स्टैंड से रिक्शा लेकर मॉडल टाउन स्थित अपने घर जा रहा था। मॉडल टाउन गुरुद्वारे के नजदीक दो युवक उसके पास आए और उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे। दोनों उससे हीरे की अंगूठी, मोबाइल और तीन हजार रुपये लूटकर फरार हो गए।
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पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इसी बीच थाना चांदनी बाग पुलिस ने लूट के दो आरोपियों सनौली रोड कांशीगिरी मंदिर निवासी अंकित और इशू को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने रामभज जैन के साथ लूटपाट करने की वारदात को भी कबूला।

थाना मॉडल टाउन पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया और पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया।


कोर्ट ने अंकित को आठ साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना और न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद और इशू को आठ साल और 25 हजार का जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटने की सजा सुनाई।
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