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Panipat News: मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jan 2026 02:49 AM IST
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Non-bailable warrant issued against accused in assault case
पानीपत। थाना चांदनीबाग क्षेत्र के उग्राखेड़ी गांव में 12 साल पहले दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं साथ ही समय से समन तामील न कराने पर थाना प्रभारी को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है, इसके साथ ही अदालत से हवलदार पवन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उग्राखेड़ी गांव में संदीप के साथ 12 साल पहले मारपीट हुई थी, जिसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत से 12 जनवरी को सभी आरोपियों जगदीप, राहुल, गाैरव, रामनिवास और राेहताश काे पेश हाेने के आदेश दिए थे, लेकिन गुरुग्राम की जेल में बंद रामनिवास उर्फ कल्लू काे पेश नहीं किया गया है। बाकी चार आरोपी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर जगदीप, राहुल, गाैरव व राेहताश के पेश न होने पर अदालत से सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए, वहीं, इस मामले में 19 दिसंबर को अदालत से चांदनी बाग थाना प्रभारी को भी नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्होंने अदालत में दिया।
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उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण 19 दिसंबर 2025 को समन बिना तामील हुए वापस आ गए थे, अदालत ने समन तामील न करने पर हवलदार पवन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संवाद
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