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पशु तस्करी के दौरान गोरक्षक दल के सदस्य पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 11:44 PM IST
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Man sentenced to five years for trying to ram a truck on a member of a cow vigilante team during animal smuggling
पानीपत। पशु तस्करी के दौरान रोके जाने से नाराज होकर गोरक्षक दल के सदस्य पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी तासीम को दोषी करार देकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 37,550 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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गौरतलब है कि गोरक्षक दल के सदस्य सुभाष ने सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें पशु तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पर वह अपने दोस्त बिंझौल निवासी जोगिंद्र, डाहर निवासी सतीश, परढ़ाना निवासी सुनील के साथ चौटाला रोड पर खड़े हो गए। इसी बीच चालक तेज रफ्तार में ट्रक चलाता हुआ आया। उसे रोकने का इशारा किया तो चालक ने उन ऊपर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने पीछा कर कुछ दूरी पर ट्रक को रुकवा लिया। ट्रक में सवार तीनों युवक भागने लगे, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान जिला रामपुर के टगोली टाग बादली के निवासी तासीम, जिला शामली के आवाज मंडी बास्कर मोहल्ले निवासी भूरा, शामली के राम आवाज मंडी निवासी रासीन के रूप में बताई।
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सुभाष का कहना था कि ट्रक के आगे रामपुर निवासी इकबाल हतीफ और दो साथियों के साथ अपनी गाड़ी लेकर चल रहा था, जो उन्हें रास्ते की सभी गतिविधियों को बता रहा था। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी से 13 बैल बरामद किए। नामजद चार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और कार्रवाई शुरू कर दी थी। इनमें एक तासीम को पांच साल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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