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पत्नी की हत्या कर सड़क हादसे का रूप देने वाले आरोपी पति को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Aug 2021 02:38 AM IST
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Life imprisonment to the accused husband who killed his wife and gave it the form of a road accident
एडीजे तरुण सिंगल की कोर्ट ने पत्नी की हत्या कर सड़क हादसे का रूप देने वाले आरोपी पति जींद के गांव दालमवाला निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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समालखा के हथवाला गांव निवासी महावीर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपनी लड़की अनेका की शादी जींद के गांव दालमवाला निवासी सोनू के साथ 28 जून 2017 को की थी। इसके बाद सोनू उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बेटी ने उन्हें फोन कर इसकी सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त 2017 को दामाद सोनू अनेका को मायके से लेकर गया था और 8 अगस्त को अनिका की ननद मंजू ने उन्हें फोन कर हड़ताड़ी के पास सड़क हादसे में अनेखा की मौत होने की सूचना दी थी जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो उसका शव झाड़ियों में पड़ा हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि दामाद सोनू ने ही उसकी हत्या की है।
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