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नवंबर में चार नशा तस्करों को दिलवाई कोर्ट से सजा : एसपी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Dec 2023 02:05 AM IST
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In November, four drug smugglers were sentenced by court: SP

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पानीपत। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत का दावा है कि नशा तस्करों को सजा दिलवाने में जिला पुलिस उत्कृष्ट जांच अहम योगदान दे रही है। जिसके चलते नवंबर में नशा तस्करी के चार अलग-अलग मामलों में पुलिस की जांच और उप जिला न्यायवादी की दलीलों को आधार मानते हुए न्यायालय ने चार नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए दोषियों को छह माह से लेकर दो साल की सजा सुनाई और 10 हजार से 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस ने नवंबर में नशा तस्करी के आठ मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके अनुसार आरोपियों को काबू करने के साथ ही पुलिस न्यायालय में जिला न्यायवादी के सहयोग से मजबूत पैरवी कर रही है। नवंबर माह के दौरान न्यायालय में विचाराधीन चार मामलों में मजबूत पैरवी करते हुए चार आरोपियों को सजा दिलवाई है।
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इन चार मामलों में कराई सजा-
- एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस ने जनवरी 2021 में गांव राणा माजरा अड्डा पर बाइक सवार नशा तस्कर जुबैर निवासी इमान को 20 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने 21 नवंबर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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- एंटी नारकोटिक्स सेल ने मार्च 2021 में देवी मंदिर रोड भौला चौक से नशा तस्कर विकास उर्फ विक्की निवासी डाबर कॉलोनी 1 किलो 300 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
- एंटी नारकोटिक्स सेल जनवरी 2021 में वीर भवन चौक पर नशा तस्कर रितिक निवासी राजपूताना बाजार को 106 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने 18 नवंबर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।


- सीआईए-2 ने अप्रैल 2021 में चौटाला रोड पर गौशाला के पास नशा तस्कर अंकुश निवासी बापौली को तीन किलो ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने 24 नवंबर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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