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Panipat News: पालिका बाजार में दुकानदारों के मालिकाना हक का केस हाईकोर्ट ने किया खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:56 PM IST
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High Court dismisses case regarding shopkeepers' ownership rights in Palika Bazaar
-पालिका बाजार कार्यालय के नीचे 18 दुकानों का मामला
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। नगर निगम के पालिका बाजार स्थित दुकानों के मालिकाना हक को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में दुकानदारों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दुकानदारों की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कंडम हो चुके भवन में दुकानदार या ग्राहक की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही निगम प्रशासन के लिए जर्जर घोषित हो चुके भवन को लेकर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

पालिका बाजार कार्यालय के नीचे भवन में करीब 18 दुकान हैं। कुछ समय पहले नगर निगम ने इस भवन को कंडम घोषित करते हुए सभी दुकानदारों को खाली करने के नोटिस जारी किए थे। इसके विरोध में पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण अग्रवाल और अन्य दुकानदार हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। दुकानदारों का पक्ष था कि भवन को जानबूझकर कंडम घोषित किया गया है, जबकि इमारत सुरक्षित है। दुकानदारों ने सरकार की प्रचलित नीतियों एवं योजनाओं के तहत दुकानों पर अपना मालिकाना हक देने की मांग उठाई थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के अध्ययन के बाद अब नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे क्षेत्र में विकास कार्यों या सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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