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Panipat News: सौतेले बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्र कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Apr 2025 02:23 AM IST
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Father convicted of murdering stepson gets life imprisonment
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने सौतेले बेटे की हत्या के मामले में दोषी पिता को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने खुद की संतान न होने पर 15 वर्षीय सौतेले बेटे की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद खुद ही थाने में पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई जोगेंद्र सिंह ने बताया कि चार नवंबर 2021 को समालखा के खटीक मोहल्ला निवासी डालचंद उर्फ घनश्याम ने शिकायत देकर बताया कि उसका 15 वर्षीय सौतेला बेटा आदित्य त्रिपाठी घर से लापता हो गया है।
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पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस को यमुना नदी के पास गन्ने के खेत से एक शव बरामद हुआ था। जिसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। पुलिस ने लावारिस में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।
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डालचंद की पत्नी ने कुछ दिन के बाद पुलिस को बताया था कि वह 14 नवंबर को जब बाथरूम से निकली तो डालचंद पूजा करते हुए कह रहा था कि उसने आदित्य की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने डालचंद से पूछताछ की। जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
उसने बताया था कि उसने गला दबाकर आदित्य की हत्या की थी। जिसके बाद शव को गन्ने के खेत में दबा दिया था। इसके बाद पुलिस ने गन्ने के खेत से मिले शव और डालचंद की पत्नी गीता के डीएनए की जांच कराई। डीएनए जांच के बाद शव आदित्य का ही होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद दोषी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

गीता ने बताया था कि उसकी पहली शादी यूपी के रायबरेली जिला निवासी माता प्रसाद के साथ हुई थी। जिससे उनके पास दो बेटी व एक बेटा था। पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद उसने डालचंद से विवाह कर लिया था।
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