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जोशी के पूर्व सरपंच को 42 लाख की वसूली का नोटिस

Sat, 03 Dec 2016 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत।
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत। Updated Sat, 03 Dec 2016 11:34 PM IST
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मतलौडा। पंचायत विभाग ने जोशी गांव के पूर्व सरपंच राजेश कुमार को 42 लाख की वसूली का नोटिस भेजा है। अब खंड कार्यालय पूर्व पंचायत द्वारा नोटिस न लेने पर खफा हो गया है और पूर्व सरपंच पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में लग गया है।
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स्थानीय खंड कार्यालय ने जोशी गांव के पूर्व सरपंच राजेश कुमार को नोटिस भेजकर करीब 42 लाख रुपये का पंचायत का सामान नवनिर्वाचित पंचायत को चार्ज में नहीं दिया गया। उक्त राशि को 21 प्रतिशत ब्याज सहित एक सप्ताह के अंदर पंचायत के खाते में जमा करवाएं। वरना पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(2) के तहत कार्रवाई अमल में लाकर उक्त पंचायती पैसे की वसूली करने की चेतावनी दी है। खंड कार्यालय की ओर से मामले की सूचना उपायुक्त व मौजूदा सरपंच को भेजकर संज्ञान में लाया गया है।
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बीडीपीओ मतलौडा अशोक छिक्कारा ने बताया कि जोशी गांव के पूर्व सरपंच राजेश कुमार ने 10 महीने बाद भी मौजूदा पंचायत को चार्ज में पंचायत का 40 लाख 41 हजार रुपये का सामान नहीं सौंपा है। जिसमें 11 ट्यूबवेलों का सामान, सीमेंट के 1500 बैग, बजरी, रेत, रोड़ी, सवा तीन लाख ईंट समेत पंचायती फंड, एचआरडीएफडी व पेंमेंट ऑफ स्टीट स्कीम का अन्य सामान नहीं दिया है। पूर्व सरपंच द्वारा इन सबको खुर्दबुर्द कर दिया गया है। खंड कार्यालय के बार-बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी जमा नहीं करवाया जा रहा। बीडीपीओ अशोक छिक्कारा ने बताया कि इतना ही नहीं उक्त पूर्व सरपंच द्वारा खंड कार्यालय का नोटिस लेने से मना कर दिया है। गांव के पूर्व सरपंच आजाद सिंह व पंच इंद्र सिंह ने बताया कि अगर पूर्व पंचायत के पंचायती रिकार्ड की गहन जांच की जाए तो करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आ सकता है। जिसमें खंड कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं।
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