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Panipat News: बेटी ने मां के हत्यारे पिता को दिलाई उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Mar 2023 02:27 AM IST
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Daughter gets life sentence for mother's killer father
पानीपत। हरि सिंह कॉलोनी में अक्तूबर 2019 में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले दूसरे पति धमेंद्र को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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खास बात यह है कि अतिरिक्त जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि पांच अक्तूबर 2019 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय चांदनी ने बताया था कि वह तीसरी कक्षा की छात्रा है। उसके मां गीता (32) ने तीन साल पहले दूसरे पति शामली के गांव मनेठ निवासी धमेंद्र हाल निवासी हरि सिंह कॉलोनी से शादी की थी। शादी के बाद पिता धमेंद्र नशा कर घर आने लगा। मां विरोध करती तो पिता मारपीट करता था। मां नशा करने से रोकती थी, लेकिन पिता हर रोज शराब पीकर आता था। चार अक्तूबर को रात आठ बजे पिता शराब पीकर घर आया। मां और पिता दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मकान मालिक ने आकर झगड़े को सुलझा दिया, जिसके बाद वह सो गए। सुबह उठकर देखा तो मां का शव बिस्तर पर पड़ा था, पिता फरार था। उसने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस को दिए बयान में धमेंद्र ने बताया कि पत्नी नशा करने का विरोध करती थी, पांच अक्तूबर को पत्नी ने उस पर हाथ उठाया।जिसके बाद उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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