फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Panipat: Life imprisonment to the killer of a sweeper

Panipat: सफाईकर्मी के हत्यारे को आजीवन कारावास, गांव के नौशाद ने चाकू गोद की थी कर्मी धर्मवीर की हत्या

Sat, 06 Jan 2024 11:33 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 06 Jan 2024 11:33 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव के नौशाद ने चाकू गोद कर्मी धर्मवीर की हत्या की थी। राजनगर में अधमी गांव के सफाईकर्मी का शव पाया गया था।

विज्ञापन
Panipat: Life imprisonment to the killer of a sweeper
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंगला की कोर्ट ने अधमी गांव निवासी सफाईकर्मी धर्मवीर की हत्या के आरोपी उसकी के नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विज्ञापन


मामला 24 जुलाई 2018 का है। अधमी निवासी नौशाद ने गांव के ही सफाईकर्मी धर्मवीर की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। उसने हत्या के बाद शव को भी खुर्द बुर्द कर दिया था। पुलिस ने शव अगले दिन राजनगर और उसकी मोटरसाइकिल बस स्टैंड के पास बरामद की थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या व शव को खुर्द बुर्द करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन


पुलिस ने अधमी गांव निवासी आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस रिमांड के दौरान हत्या की वारदात कबूल ली थी। आरोपी पर चोरी, डकैती जैसे की संगीन अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र रहेजा ने बताया कि मृतक धर्मवीर नगर निगम की सफाई एजेंसी का एक कर्मचारी ता। आरोपी नौशाद के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। इस बात पर धर्मवीर की 24 जुलाई 2018 को चाकू गोदकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसकी सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। तत्कालीन डीएसपी राजेश फोगाट की दिशा निर्देश में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में तमाम सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट में पेश किए। नौशाद पर हत्या, खुर्द बुर्द करने और एससीएसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed