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बम धमाकों की सूचना न देने पर रेलवे एसपी को दो हजार का जुर्माना

Sun, 11 Dec 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ पानीपत
ब्यूरो/अमर उजाला/ पानीपत Updated Sun, 11 Dec 2016 11:49 PM IST
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रेलवे पुलिस - फोटो : demo pic
पानीपत रेलवे स्टेशन पर जनवरी माह माह में हुए बम धमाके के मामले की कार्रवाई रिपोर्ट की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रेलवे एसपी को जुर्माना राशि एक माह में जमा कराने होंगे।
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जीआरपी रेलवे को 31 दिसंबर तक पूरे मामले की रिपोर्ट भी देने के आदेश किए हैं। नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रीवेंशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान यशपाल मलिक ने बताया कि हरियाणा राजकीय रेलवे पुलिस से जीआरपी से बनाए रेल वार्डनों,
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बम धमाकों और अन्य विभागों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत मांगी थी। उन्होंने आरटीआई के तहत जीआरपी द्वारा बनाए गए रेल वार्डनों, रेल बम धमाकों के साथ ही अन्य विभागों  की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी थी।
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रेलवे अधिकारियों ने उनकी आरटीआई को अनदेखा कर दिया। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग अपील कर दी। राज्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी ने अपील पर संज्ञान लेते हुए एसपी रेलवे पर सूचना न देने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट 30 दिसंबर तक और जुर्माना राशि एक माह में जमा कराने के आदेश दिए हैं।

ये की थी मांग
1. रेल वार्ड के सचिव गुलशन का जीआरपी वार्डन बनाने का सत्यापित पत्र और आईडी कार्ड की सत्यापित कॉपी।

2. जीआरपी द्वारा 16 जनवरी को पानीपत रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद कितने लोगों के रेल वार्डनों की मौजूदगी में बयान दर्ज किए गए। उन सबके नामों की सूची दिखाई जाए।

3. 2008 में अटारी एक्सप्रेस में हुए बम कांड के वक्त गुलशन के लिखे बयानों की सत्यापित कॉपी लिखित में दी जाए।

4. जीआरपी से रेल वार्डनों की पुरानी 31 दिसंबर को रद्द लिस्ट के आगे नए फार्म लेने को लेकर समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन की सत्यापित कॉपी।

5. सत्यप्रकाश पर थाना चांदनी बाग पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे और अन्य मामले के बारे पुलिस जांच रिपोर्ट की कॉपी।

6. रेलवे में वार्डन लगाने के लिए 1500 रुपये की फीस जमा होने के हेड की जानकारी।
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