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Haryana: सीमा हैदर के मामले में पानीपत कोर्ट में केस दायर, सात जुलाई को होना होगा पेश
Sat, 01 Jun 2024 11:16 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 01 Jun 2024 11:16 PM IST
सार
मामले में सीमा हैदर, रबुपुरा गाजियाबाद के थाना प्रभारी, यू-ट्यूब, फेसबुक, गुगल, इंस्टाग्राम को पार्टी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इनको दो जुलाई को पानीपत कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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मामले की जानकारी देते एडवोकेट मोमिन मलिक।
- फोटो : संवाद
विस्तार
पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के सामने आने के बाद विवादों में घिरी सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुलाब हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जिला कोर्ट में केस दायर किया है। इसमें सीमा हैदर, रबुपुरा गाजियाबाद के थाना प्रभारी के साथ यू-ट्यूब, फेसबुक, गुगल, इंस्टाग्राम को भी पार्टी बनाया है। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया है। इनको दो जुलाई को पेश होना होगा।
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एडवोकेट मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है। उन्होंने गुलाम हैदर की मांग पर गाजियाबाद की फैमिली कोर्ट में शादी को चुनौती दी थी। जिसमें गुलाम हैदर के कागजों के आधार पर सीमा हैदर को जमानत मिली थी। इसमें 20 धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की थी।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा हैदर ने अपने वकील के माध्यम उनको बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने इस मामले में जिला कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया है। जिसमें सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार से अनुमति लिए बिना कोई फिल्म या रील नहीं बना सकता।
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वह न ही इनको प्रसारित कर सकता है। सीमा हैदर ने इस दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर फिल्म और रील बनाई हैं। वह उनको और देश के लोगों को भी उल्टा सीधा बोल रही हैं। उन्होंने इस मामले में सिविल जज हिमानी गिल की कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सीमा हैदर, रबुपुरा गाजियाबाद के थाना प्रभारी, यू-ट्यूब, फेसबुक, गुगल, इंस्टाग्राम को पार्टी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इनको दो जुलाई को पानीपत कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।