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Panipat: पांच हजार का इनामी गोवा से गिरफ्तार, ढाई साल पहले हुई थी वारदात, मामले में पहले 15 को हो चुकी है सजा
Wed, 10 May 2023 11:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 10 May 2023 11:25 PM IST
सार
ढाई साल पहले वारदात हुई थी। इसी मामले में गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू सहित 15 को सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी ढाई साल से फरार चल रहा था।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
पानीपत में शराब ठेकेदार पर गोली चलाने और क्रॉस फायरिंग में एक युवक की हत्या के मामले में ढाई साल से फरार पांच हजार के इनामी लाखु बुआना निवासी योगेश को सीआईए-टू ने गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2020 में थाना सेक्टर 13-17 में जानलेवा हमला व हत्या के एक मामले में वांछित था। उस पर सितंबर 2022 को पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
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इस मामले में गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू सहित 15 दोषियों को मई 2022 में सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी वारदात के बाद से गोवा में विभिन्न स्थानों पर छुपकर फरारी काट रहा था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेजा दिया है।
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खलीला प्रहलादपुर गांव निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि 19 दिसंबर 2020 को वह अपने भाई अजीत उर्फ जीता, ड्राइवर सागर, अमन व पुलिस के सिपाही गनमैन दिलबाग के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में नूरवाला अड्डा स्थित अपने शराब ठेके से वापस चले थे।
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नूरवाला की तरफ से आए तो चार-पांच युवकों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसके भाई अजीत उर्फ जीता के कंधे और एक ड्राइवर सागर को लगी। इसी बीच एक हमलावर मनीष उर्फ मुखिया निवासी गोयला कलां की गोली लगने से मौत हो गई।
अजीत उर्फ जीता व ड्राइवर सागर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उसने आरोप लगाया कि राकेश उर्फ राकू निवासी लाखु बुआना व प्रसन्न उर्फ लंबू निवासी सिवाह ने रंजिशन साजिश के तहत अपने गुर्गों से जानलेवा हमला करवाया है। थाना सेक्टर 13-17 में राकेश उर्फ राकू व प्रसन्न उर्फ लंबू व अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में प्रसन्न उर्फ लंबू, शोएब, विशाल, राजेंद्र उर्फ राजा, शील कुमार और राकेश उर्फ राकू को 14-14 वर्ष, जसविंद्र उर्फ जस्सी, विकास, आंचल, प्रदीप कुमार, नवीन उर्फ भोलू, जगदीप उर्फ जग्गा व अमित को उमक्रैद, अनिल उर्फ काले शाह और विक्रम उर्फ कुक्कू को सात-सात वर्ष की सजा हुई थी। कोर्ट ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया था।