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Panipat News: चोरी के आरोपी को थर्ड डिग्री देने पर हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ केस

Wed, 01 Oct 2025 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Wed, 01 Oct 2025 01:01 AM IST
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Case filed against head constable for giving third degree torture to a theft accused
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। थाना किला में तैनात हेड कॉन्स्टेबल को चोरी के आरोपी को थर्ड डिग्री देना महंगा पड़ गया। अदालत में पेश करने पर चोरी के आरोपी ने बयान दिया कि रिमांड के दौरान उसके साथ मारपीट की गई है। जिसके बाद आरोपी का दोबारा मेडिकल कराया और मेडिकल में चोट की पुष्टि होने पर हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत के आदेश पर हेड कॉन्स्टेबल राकेश के खिलाफ थाना किला में कस्टडी में मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने 11 अगस्त को चोरी के मामले में दो आरोपी नीरज और रोहित को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया था। प्रकरण की विवेचना थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राकेश को सौंपी गई थी। रिमांड पूरा होने के बाद 14 अगस्त को विवेचक आरोपियों का मेडिकल कराकर अदालत में पेश करने ले गया। जैसे ही आरोपी अदालत के सामने पेश हुए चोरी के आरोपी नीरज ने अदालत के सामने बयान दिए कि रिमांड के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। जिस पर अदालत ने नीरज का बोर्ड से मेडिकल कराने के आदेश दिए।
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अदालत के आदेश के बाद आरोपी का मेडिकल हुआ तो रिपोर्ट में चार-पांच दिन पहले की चोट आई और कमर पर भी रगड़ के निशान मिले। जिस पर 16 अगस्त को अदालत ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल राकेश के खिलाफ कस्टडी में मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन 25 सितंबर तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अदालत ने थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद 26 सितंबर को पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ बीएनएस की धारा 120 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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अदालत के आदेश पर हेड कॉन्स्टेबल राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-श्रीनिवास, प्रभारी किला थाना
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