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छेड़छाड़ के दोषी बस चालक को कैद
अमर उजाला/ब्यूरो, पानीपत
Updated Sat, 09 Aug 2014 12:46 AM IST
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पानीपत। जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी बस चालक को तीन साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला थाना शहर के अंतर्गत 30 अगस्त 2013 का है। शहर के एक सीबीएसई स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल बस के चालक सोमपाल उर्फ सोनू निवासी नौल्था ने छेड़छाड़ कर दी थी। परिजनों ने चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में जमकर हंगामा काटा था।
स्कूल प्रबंधन ने चालक सोमपाल को पुलिस को सौंप दिया और थाना शहर में उसके खिलाफ शिकायत दे दी। उन्होंने बताया कि सोमपाल स्कूल की बस का चालक है। वह शहर के रूट पर छात्राओं को छोड़ने जाता है। इसी बीच उसने स्कूली की दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी।
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पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर की कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी सोमपाल उर्फ सोनू को तीन साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए।
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मामला थाना शहर के अंतर्गत 30 अगस्त 2013 का है। शहर के एक सीबीएसई स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल बस के चालक सोमपाल उर्फ सोनू निवासी नौल्था ने छेड़छाड़ कर दी थी। परिजनों ने चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में जमकर हंगामा काटा था।
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स्कूल प्रबंधन ने चालक सोमपाल को पुलिस को सौंप दिया और थाना शहर में उसके खिलाफ शिकायत दे दी। उन्होंने बताया कि सोमपाल स्कूल की बस का चालक है। वह शहर के रूट पर छात्राओं को छोड़ने जाता है। इसी बीच उसने स्कूली की दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी।
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पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला सत्र न्यायाधीश स्नेह पाराशर की कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी सोमपाल उर्फ सोनू को तीन साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए।