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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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पानीपत। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सदर थाने में नवंबर 2024 को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी नाबालिग बेटी रात को घर से लापता हो गई थी। जो अगले दिन करीब 11 बजे सिंहपुरा सिठाना बेस स्टैंड के पास मिली थी।
किशोरी ने बताया था कि राहुल नाम का युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया और होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे काबड़ी गांव के पास छोड़कर चला गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई की।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। जिस कारण अब उसे जमानत मिल जानी चाहिए।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभी अहम गवाही होनी बाकी है। जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने और गवाहों को धमकाने की आशंका है। इस कारण जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो
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किशोरी ने बताया था कि राहुल नाम का युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया और होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे काबड़ी गांव के पास छोड़कर चला गया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई की।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। जिस कारण अब उसे जमानत मिल जानी चाहिए।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभी अहम गवाही होनी बाकी है। जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने और गवाहों को धमकाने की आशंका है। इस कारण जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ब्यूरो