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Panipat News: अंसल बिल्डर पर 70.12 लाख का लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Apr 2025 03:52 AM IST
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Ansal builder fined Rs 70.12 lakh
पानीपत। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने अंसल बिल्डर पर करीब 70.12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर अंसल स्थित गैलेक्सी कोर्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड नहीं करने पर कार्रवाई की है।
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हालांकि अंसल ने इस जुर्माने के विरुद्ध अर्जी भी लगाई थी लेकिन इसको खारिज कर दिया है। अंसल पर एनजीटी के बाद हरेरा की यह बड़ी कार्रवाई है। एनजीटी ने पानी शोधन न करने पर कार्रवाई की थी। जानकारी के अनुसार अंसल को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गैलेक्सी कोर्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। कंपनी ने इसको अपलोड नहीं किया। इसके बाद हरेरा ने तीन अगस्त 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर 20 मार्च 2023 को प्रतिदिन एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें सुनवाई की अंतिम तिथि आठ जनवरी 2025 का है। जिसमें जुर्माना 64.14 लाख रुपये लगाया। तीन फरवरी 2025 को जबाव नहीं दिया तो वेब पोर्टल पर अपेक्षित क्यूपीआर अपडेट कर दिए हैं। कंपनी से कोई भी पेश नहीं हुआ। प्राधिकरण ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया।
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कंपनी को जून 2022 तक की तिमाही रिपोर्ट 31 जनवरी 2025 को अपलोड की। ऐसे में 20 मार्च 2023 से 30 जनवरी 2025 तक जुर्माना 70.12 लाख रुपये बनता है। कंपनी ने जुर्माना माफ करने के लिए याचिका दायर की थी। इसको खारिज कर दिया। कंपनी पर इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी जुर्माना लगाया था। यहां सीवर के पानी को खुले में छोड़ने और इसको शोधित न करने का आरोप था। ब्यूरो
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