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दूध, स्वास्थ्य सेवा एवं आवश्यक वस्तुओं को छोड़ बंद होगी सभी दुकानें
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पानीपत। कोरोना संक्रमण के चलते ग्रुप-ए श्रेणी में आने के साथ ही पानीपत रेड जोन में आया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर वीरवार को पाबंदियां लागू कर दी। दूध, स्वास्थ्य सेवा एवं आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर सभी दुकानें शाम छह बजे बंद हो जाएंगी। नए आदेशों के तहत सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। इनमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए उपयोग की छूट प्रदान की गई है, लेकिन इनमें किसी भी तरह के दर्शक और आगन्तुकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रहेगा।
जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मॉल्स और मार्केट शाम छह बजे बंद होंगे। दूध और मेडिकल सेवाओं से सम्बंधित दुकानें पूरे समय खोलने की अनुमति रहेगी।
कोरोना से बचाव की दो डोज लेने वाले ही होंगे अधिकृत
कोरोना से बचाव की दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्ति ही सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थानों, बार रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटर स्टोर, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार में जाने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा पेट्रोल, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर वितरण केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों और बैंकों में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे। इसी प्रकार ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन में दोनों टीके लगवाने वाले लोगों को ही ट्रक और ऑटो चलाने की अनुमति मिलेगी।
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जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मॉल्स और मार्केट शाम छह बजे बंद होंगे। दूध और मेडिकल सेवाओं से सम्बंधित दुकानें पूरे समय खोलने की अनुमति रहेगी।
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कोरोना से बचाव की दो डोज लेने वाले ही होंगे अधिकृत
कोरोना से बचाव की दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्ति ही सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थानों, बार रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटर स्टोर, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार में जाने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा पेट्रोल, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर वितरण केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों और बैंकों में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे। इसी प्रकार ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन में दोनों टीके लगवाने वाले लोगों को ही ट्रक और ऑटो चलाने की अनुमति मिलेगी।
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