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Panipat News: दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिया 22.10 लाख का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 02:08 AM IST
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Accident Claim Tribunal awarded compensation of Rs 22.10 lakh
कुरुक्षेत्र। मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल अधिशासी अनिल कुमार ने आठ अप्रैल 2024 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मारे गए मोहित (22 वर्ष) के परिजनों को 22,10,775 रुपये मुआवजा प्रदान किया।
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न्यू कालोनी मिर्जापुर के रहने वाले मृतक के माता-पिता संतोष कुमारी व राजबीर सिंह ने याचिका दायर करते हुए बताया था कि आठ अप्रैल 2024 दोपहर करीब चार बजे मोहित स्कूटी से घर लौट रहा था। उसके पीछे पिता राजबीर मोटरसाइकिल पर थे। उसी समय सैनी पब्लिक स्कूल के निकट किरमच रोड पर गांधी नगर निवासी कार चालक दीपक कुमार ने अपनी कार से पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में मोहित को गंभीर चोटें आई। मोहित को राहगीरों की मदद से लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में ले जाय गया, जहां से उसे बाद में एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 17 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई। इलाज पर 4,70,575 रुपये खर्च हुए। शिकायत पर थाना केयूके में मुकदमा दर्ज किया गया।
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ट्रिब्यूनल ने पिता राजबीर, डॉ. अश्वनी व डॉ. रवि तिवारी की गवाही, मुकदमे की कॉपी, चार्जशीट, मेडिकल बिल व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कार चालक की लापरवाही सिद्ध की। चालक के पास बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पॉलिसी वैध पाई गई। इन सब के आधार पर ट्रिब्यूनल ने निर्भरता हानि के रूप में 16,63,200 रुपये व मेडिकल खर्च 4,70,575 रुपये, भावनात्मक क्षति के लिए मुआवजे के तौर पर 44,000 हजार, अंतिम संस्कार पर खर्च हुए 16,500 हजार व संपत्ति हानि के लिए 16,500 हजार सहित कुल 22,10,775 रुपये याचिका तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज चालक व बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से याचिकाकर्ता के पिता के बैंक खाते में जमा करने का आदेश दिया।
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