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सिविल अस्पताल में निजी एंबुलेंस मिली तो लगेगा ढाई हजार रुपए जुर्माना

Sat, 22 Sep 2018 12:00 AM IST
Updated Sat, 22 Sep 2018 12:00 AM IST
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सिविल अस्पताल में निजी एंबुलेंस मिली तो लगेगा ढाई हजार रुपए जुर्माना
सिविल अस्पताल में निजी एंबुलेंस मिली तो जुर्माना
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जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सिविल सर्जन ने सिविल अस्पताल परिसर में खड़ी होने वाली प्राइवेट अस्पतालों की एंबुलेंस को हटाने के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन ने एमएस को निर्देश दिया कि यदि सिविल अस्पताल परिसर में कोई निजी एंबुलेंस खड़ी दिखाई देती है तो उस पर ढाई हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि निजी अस्पतालों की एंबुलेंस सिविल अस्पताल से मरीज उठाकर अपने अस्पतालों में लेकर जाती है। वहां मरीजों से निजी अस्पताल मोटे पैसे वसूलते हैं। इस काम में अस्पताल का स्टाफ भी मिला हुआ है। इसी शिकायत पर सिविल सर्जन डॉ. डीएन बागड़ी ने एमएस आलोक जैन को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। डॉ.आलोक जैन ने अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को निर्देश जारी करते हुए निजी अस्पतालों के एंबुलेंस को तुरंत प्रभाव से अस्पताल से निकालने के निर्देश दिए। डॉ. बागड़ी ने बताया कि उनको अस्पताल में ज्वाइन करते ही निजी एंबुलेंस की शिकायत मिल रही थी। उनको निरीक्षण के दौरान अस्पताल में निजी एंबुलेंस भी मिली थी। इसी पर निजी एंबुलेंस को अस्पताल परिसर में घुसने पर पाबंदी लगाई गई है।
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