फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   25 thousand fine on former acting sarpanch

Panipat News: पूर्व कार्यवाहक सरपंच पर 25 हजार जुर्माना

Sun, 04 Feb 2024 04:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sun, 04 Feb 2024 04:14 AM IST
विज्ञापन
25 thousand fine on former acting sarpanch
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सनौली। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने जिले के सनौली खुर्द गांव के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार पर सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र चावला की आरटीआई का जवाब नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने सनौली खुर्द खंड के बीडीपीओ को जुर्माना की राशि पूर्व कार्यवाहक सरपंच से वसूल कर एक माह में आयोग के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
सनौली खुर्द गांव निवासी महेंद्र चावला ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत सनौली खुर्द को एक आरटीआई आवेदन कर कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा ने कोई भी सूचना नहीं दी। उन्होंने प्रथम अपील की थी, जिसके बाद भी सरपंच ने सूचना नहीं दी। इसके बाद हरियाणा राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के सामने द्वितीय अपील की।
विज्ञापन

यह केस करीब चार साल तक चला और पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वे ना तो आयोग के सामने पेश हुए और ना ही कोई लिखित जवाब आयोग के सामने प्रस्तुत किया। वहीं दिनांक 18 दिसंबर 2023 को केस की अंतिम सुनवाई हुई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने गांव सनौली खुर्द के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस बारे में सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा ने बताया कि उनको अभी राज्य सूचना आयोग के आदेश अभी नहीं मिला है। उन्होंने फरवरी 2021 में रिकाॅर्ड सौंप दिया था। उनसे जब ग्राम पंचायत का रिकाॅर्ड ही ले लिया गया था तो वे रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी जानकारी कैसे दे सकते हैं।

उनको इस बारे में जानकारी देने के लिए मौजूदा सरपंच, ग्राम सचिव व बीडीपीओ सहित किसी भी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी गई। पंचायत विभाग की ओर से अगर उनको रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाया जाता तो तभी आरटीआई की जानकारी देना संभव था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed