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पूर्व सरपंच पर 1 करोड़ 15 लाख के गबन के मामले में एफआईआर होने के 10 माह बाद भी कार्रवाई शून्य

Tue, 16 Oct 2018 11:09 PM IST
Updated Tue, 16 Oct 2018 11:09 PM IST
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पूर्व सरपंच पर 1 करोड़ 15 लाख  के गबन के मामले में एफआईआर होने के 10 माह बाद भी कार्रवाई शून्य
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पूर्व सरपंच पर 1.15 करोड़ के गबन के मामले में कार्रवाई सिफर
-ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस पर सांठगांठ कर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
बापौली। भलौर गांव की पूर्व सरपंच पर विकास कार्यों की राशि में 1.15 करोड़ के गबन को लेकर हुई एफआईआर के करीब 10 माह बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व डीजीपी को भेजकर कार्रवाई की मांग की और पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज होने के बाद भी ठोस कार्रवाई न करने पर सांठगांठ के आरोप लगाए। सरकार व पुलिस विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बापौली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आईजी करनाल के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।
गौरतलब है कि तत्कालीन बीडीपीओ बापौली ने जिला उपायुक्त के आदेश पर पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(2) का प्रयोग कर पूर्व सरपंच सरोज देवी को नोटिस जारी कर एक करोड़ 15 लाख 15 हजार 573 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने व रसीद बीडीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसमें बीडीपीओ बापौली ने बताया था कि पूर्व सरपंच सरोज देवी के विरुद्ध 9-11-2016, 27-11-2016 व 11-08-2017 को जांच रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय समालखा में भेेजी गई थी।
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इस पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने 28-09-2017 को आदेश जारी किये कि गबन की राशि 21 प्रतिशत पैनल ब्याज सहित पूर्व सरपंच सरोज देवी से वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाया जाए। लेकिन बीडीपीओ बापौली के नोटिस के बाद भी नोटिस जारी किया था। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद बीडीपीओ बापौली ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53 (2) की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गबन की राशि व 21 प्रतिशत पैनल ब्याज सहित 1 करोड़ 15 लाख 15 हजार 573 रुपये ग्राम पंचायत भलौर के खाते में पूर्व सरपंच सरोज देवी को तीन बार अलग-अलग नोटिस जारी कर जमा कराने के आदेश दिए थे और इसकी एक-एक प्रति जिला उपायुक्त को भी भेजी थी। लेकिन इसके बाद भी पूर्व सरपंच ने पंचायत के खाते में गबन की गई राशि जमा नहीं करवाई। इस पर कार्रवाई करते हुए बीडीपीओ बापौली सुरेश कुमार ने बापौली पुलिस को पूर्व महिला सरपंच सरोज देवी को किए गए गबन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का पत्र लिखते हुए एफआईआर की एक कॉपी बीडीपीओ कार्यालय में भेजने के आदेश दिए थे। इसके आदेशों के अनुपालन में बापौली पुलिस ने 26 दिसंबर 2017 को पूर्व सरपंच सरोज देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन मामला दर्ज होने के करीब 10 माह बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस मौके पर रामेश्वर, जयभगवान, भीम सिंह, विनोद, मुंशी, दाताराम, इकबाल, सूरजभान, सेवाराम आदि मौजूद रहे।
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भलौर गांव के गबन की जांच के रिकार्ड संबंधित पत्र आया था। इसको उन्होंने भेज दिया था। बीडीपीओ ने एफआईआर कराते समय सभी जांच संबंधित कागजात पहले से ही बापौली थाने में भेज रखे हैं।

-प्रमोद कुमार, पंचायत अधिकारी

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पूर्व सरपंच की ओर से किए गए गबन के मामले में हुई एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने बीडीपीओ कार्यालय से पत्र लिखकर रिकार्ड मांगा है ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सकें।
-राजकुमार, थाना प्रभारी

मामला पुराना होने के कारण उनके संज्ञान में नहीं है। मैं उक्त मामले की जांच करवाऊंगा कि उक्त मामले में एफआईआर होने के बाद कार्रवाई क्यों रुकी हुई है?
- मनवीर सिंह, एसपी
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