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सस्पैंड हुए आसन खुर्द सरपंच को मिला हाईकोर्ट से स्टे आर्डर, सरपंच पद पर बनी रहेगी नीलम रानी

Tue, 10 Apr 2018 11:52 PM IST
Updated Tue, 10 Apr 2018 11:52 PM IST
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सस्पैंड हुए आसन खुर्द सरपंच को मिला हाईकोर्ट से स्टे आर्डर, सरपंच पद पर बनी रहेगी नीलम रानी
निलंबित हुई सरपंच को हाईकोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर
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मतलौडा। एक सप्ताह पूर्व उपायुक्त की ओर से निलंबित की गई आसनखुर्द की सरपंच नीलम रानी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने स्टे आर्डर देते हुए उपायुक्त के फैसले पर रोक लगा दी है। उपायुक्त के फैसले के खिलाफ सरपंच कमिश्नर कार्यालय पहुंची। वहां पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की गई। सरपंच ने इसके बाद हाईकोर्ट चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। वहां से कमिश्नर की जांच पूरी होने और फैसला आने तक स्टे आर्डर जारी कर नीलम रानी के सरपंच पद पर बने रहने के आदेश जारी किए हैं। बीडीपीओ मतलौडा अशोक छिक्कारा ने कहा कि आसन खुर्द की सरपंच नीलम रानी को मंगलवार को हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है। नीलम रानी ही सरपंच पद पर बनी रहेगी और गांव के विकास कार्य नियमित रूप से चलते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि तालाब से सड़क निकालने के मामले में सीएम विंडो की शिकायत पर नीलम रानी को उपायुक्त ने निलंबित किया था।
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