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Panchkula News: चेक बाउंस में युवक को एक साल की सजा

Wed, 16 Oct 2024 04:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2024 04:16 AM IST
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Youth sentenced to one year in check bounce case
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने के आदेश भी दिए हैं। दोषी की पहचान विनोद कुमार निवासी शहजादपुर के रूप में हुई है। गांव कामी के रहने वाले ब्रिज मोहन ने विनोद कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।

ब्रिज मोहन ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। दिसंबर 2017 को दोषी ने उससे तीन लाख रुपये फ्रेंडली लोन की मांग की थी। उसने दावा किया था कि वह उसके रुपये जल्द लौटा देगा। दोषी ने शिकायतकर्ता को जुलाई 2018 से लेकर मार्च 2019 तक अलग-अलग रकम के चेक दिए थे। शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद उसने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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