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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में युवक को एक साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान बरिंदरजीत माला निवासी सेक्टर-22 डी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। ढकोली स्थित ज्वेलर्स भोला संस के दुकानदार अशोक भोला ने बरिंदरजीत माला के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
अशोक भोला ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि वह ज्वेलर्स भोला संस के नाम से ढकोली में दुकान चलाता है। दोषी ने उससे 2.30 लाख रुपये का सोना खरीदा था। दोषी ने 40 हजार रुपये कैश दिए थे बाकी की रकम 1.90 लाख रुपये कुछ ही समय में देने का दावा किया था। दोषी ने 17 जुलाई 2018 को रुपये वापस करने के लिए उसे 1.90 लाख रुपये का चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान बरिंदरजीत माला निवासी सेक्टर-22 डी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। ढकोली स्थित ज्वेलर्स भोला संस के दुकानदार अशोक भोला ने बरिंदरजीत माला के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
अशोक भोला ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि वह ज्वेलर्स भोला संस के नाम से ढकोली में दुकान चलाता है। दोषी ने उससे 2.30 लाख रुपये का सोना खरीदा था। दोषी ने 40 हजार रुपये कैश दिए थे बाकी की रकम 1.90 लाख रुपये कुछ ही समय में देने का दावा किया था। दोषी ने 17 जुलाई 2018 को रुपये वापस करने के लिए उसे 1.90 लाख रुपये का चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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