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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 83 हजार रुपये मुआवजा

Sat, 04 Nov 2023 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Nov 2023 01:23 AM IST
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Youth injured in road accident will get compensation of Rs 83 thousand
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 83,360 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। 37 वर्षीय हर प्रसाद ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर कार चालक विक्रम जाखड़, कार मालिक नारायण दास और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।

12 नवंबर 2019 को हर प्रसाद और संदीप कुमार पिंजौर पंचकूला हाईवे पर एचएमटी गेट के पास लंगर खाने के लिए खड़े थे। इस दौरान एक कार तेज गति से कई वाहनों को ओवरटेक करती हुई आई। कार चालक ने एक्टिवा और बाइक को टक्कर मारने के बाद उसको टक्कर मार दी। कार चालक विक्रम जाखड़ कार को तेज और लापरवाही से चला रहा था। दोनों घायलों को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनका इलाज चला। इलाज के दौरान हर प्रसाद का 80 हजार रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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