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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल युवक युवक को मिलेगा 20 हजार रुपये मुआवजा

Mon, 15 Jul 2024 05:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jul 2024 05:38 AM IST
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Youth injured in road accident will get compensation of Rs 20 thousand
पंचकूला। सड़क हादसे में घायल युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीस हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। जिस डंपर से हादसा हुआ उसका बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजे की राशि अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता चंडीमंदिर निवासी विरेंदर कुमार ने बीस लाख रुपये मुआवजा की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने बताया था कि 26 सितंबर 2020 को दोपहर साढ़े बारह बजे के करीब वह हरिद्वार से पंचकूला आ रहा है। जैसे ही वह सहारनपुर के पास पहुंचा तो रास्ते में एक डंपर गलत दिशा से आ रहा था। उसकी कार डंपर से टकरा गई। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे चंडीगढ़ सेक्टर-32 जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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