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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में दोषी युवक को एक साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान सुशील कुमार निवासी सेक्टर-44 ए चंडीगढ़ के रुप में हुई है। सेक्टर-11 के रहने वाले हरीश कुमार ने सुशील कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
हरीश कुमार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। उसने दोषी को अलग-अलग तारीखों पर 6,86,668 रुपये दिए थे। दोषी ने रुपये लौटाने के लिए उसे 1 अक्तूबर 2019 और 1 दिसंबर को दो चेक दिए थे। उसने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान सुशील कुमार निवासी सेक्टर-44 ए चंडीगढ़ के रुप में हुई है। सेक्टर-11 के रहने वाले हरीश कुमार ने सुशील कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
हरीश कुमार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। उसने दोषी को अलग-अलग तारीखों पर 6,86,668 रुपये दिए थे। दोषी ने रुपये लौटाने के लिए उसे 1 अक्तूबर 2019 और 1 दिसंबर को दो चेक दिए थे। उसने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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