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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में दोषी युवक को एक साल की सजा

Wed, 14 Aug 2024 03:46 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 03:46 AM IST
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Young man found guilty in check bounce case sentenced to one year imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान काकू कुमार निवासी दशमेश कॉलोनी पिंजौर के रूप में हुई है। सेक्टर-27 के रहने वाले डॉ. पराशर शैलेंद्र ज्ञानेंद्र ने दोषी युवक के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। डॉ. पराशर शैलेंद्र ज्ञानेंद्र ने दोषी के खिलाफ अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि दोषी के साथ उसके पारिवारिक संबंध हैं।

जुलाई 2018 में दोषी ने उससे रुपयों की जरूरत पड़ने पर फ्रेंडली लोन लिया था। अगस्त 2019 में शिकायतकर्ता ने दोषी से पैसे मांगे तो उसने उसे दो लाख रुपये का चेक दिया। उसने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी से बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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