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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में दोषी युवक को एक साल की सजा

Fri, 19 Jul 2024 06:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 06:22 AM IST
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Young man found guilty in check bounce case sentenced to one year imprisonment
पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का फैसला भी सुनाया है। दोषी की पहचान गुरमेल सिंह निवासी बराड़ा अंबाला के रूप में हुई है। सेक्टर-2 स्थित द पंचकूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने गुरमेल सिंह के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। बैंक ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि तीन मार्च 2016 को गुरमेल सिंह ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था। बैंक ने लोन जारी किया था। बैंक में पैसे न भरने पर गुरमेल सिंह ने बैंक को 25 दिसंबर 2017 को 1 लाख 72 हजार 510 रुपये का चेक दिया था। बैंक ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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