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Panchkula News: हादसे में हुई थी महिला की मौत, परिजनों को मिलेगा 19.34 लाख मुआवजा
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मुआवजे की राशि बीमा कंपनी, कार चालक और कार मालिक को अदा करनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मारी गई महिला के परिजनों को 19 लाख 34 हजार 944 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी, कार चालक और कार मालिक को अदा करनी होगी। गांव भानू के रहने वाले भुल्लर सिंह ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 13 फरवरी 2023 को सुबह 11:50 बजे रानी देवी गांव भानू पैदल जा रही थी। इस दौरान पंचकूला की तरफ से एक तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महिला को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रानी देवी 39 साल की थी और वह गृहिणी थी। याचिकाकर्ता ने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मारी गई महिला के परिजनों को 19 लाख 34 हजार 944 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी, कार चालक और कार मालिक को अदा करनी होगी। गांव भानू के रहने वाले भुल्लर सिंह ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 13 फरवरी 2023 को सुबह 11:50 बजे रानी देवी गांव भानू पैदल जा रही थी। इस दौरान पंचकूला की तरफ से एक तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महिला को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रानी देवी 39 साल की थी और वह गृहिणी थी। याचिकाकर्ता ने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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