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कोरोना और लॉकडाउनः सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस की पैनी नजर, अफवाह फैलाई तो खैर नहीं

Sat, 04 Apr 2020 11:24 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 04 Apr 2020 11:24 AM IST
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rumors on social media, cyber crime, coronavirus, lockdown, haryana police
सांकेतिक चित्र
हरियाणा में अब यदि किसी ने भी सोशल मीडिया पर फर्जी वायरल किया या किसी प्रकार की कोई भी कोविड-19 से संबंधित अफवाह फैलाई तो की खैर नहीं होगी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी भ्रामक और असत्यापित जानकारी साझा करने वालों चेतावनी दी है।
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अफवाह फैलाने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की संबंधित धारा के तहत जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि नागरिकों को सोशल मीडिया पर कोविड-19 से संबंधित जानकारी शेयर करने से पहले इसकी प्रमाणिकता के बारे में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।
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साइबर पुलिस स्टेशन प्रभारियों, साइबर सेल और पुलिस की आईटी टीमों को इस संबंध में कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया गया है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप पर गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। ग्रुप एडमिन के साथ-साथ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर फेक या गलत सूचना पोस्ट करते हैं, उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा।
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