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Panchkula News: विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा तीन लाख रुपये तक का ऋण
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हरियाणा महिला विकास निगम की योजना, ब्याज पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र महिलाएं अपना छोटा कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इसके साथ ही ऋण पर लगने वाले ब्याज में भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला जिले के लिए इस योजना में 20 महिलाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है, योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
योजना के अनुसार कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक उपलब्ध कराएगा। बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये अथवा तीन वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, सब्सिडी के रूप में की जाएगी।
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योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वे बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा संचालन, मसाला एवं अचार निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर कार्य सहित अन्य लघु व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र महिलाएं अपना छोटा कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इसके साथ ही ऋण पर लगने वाले ब्याज में भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला जिले के लिए इस योजना में 20 महिलाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है, योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
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योजना के अनुसार कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक उपलब्ध कराएगा। बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये अथवा तीन वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, सब्सिडी के रूप में की जाएगी।
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योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वे बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा संचालन, मसाला एवं अचार निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर कार्य सहित अन्य लघु व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।