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दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ अनावश्यक अपील क्यों, जवाब दे केंद्र : हाईकोर्ट

Fri, 28 Feb 2025 12:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Feb 2025 12:49 AM IST
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Why unnecessary appeal against disabled soldiers, Centre should answer: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों की पेंशन को लेकर अनावश्यक अपील दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय व अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो वह अफसरों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर देगा। जिन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्थिति स्पष्ट कर चुका उनमें भी क्यों अपील दाखिल की जा रही है।
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एक्स-सर्विसमैन ग्रीवांस सेल मोहाली के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) साधु सिंह सोही ने याचिका दाखिल करते हुए सेना के जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) की सलाह के आधार पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की नवीनतम नीति को चुनौती दी है। याची ने बताया कि इस नीति के तहत एक्स सर्विसमैन की दिव्यांगता पेंशन से जुड़े आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (एएफटी) के हर फैसले को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।
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जनहित याचिका में कहा गया है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद 2019 में बड़ी संख्या में अपीलें वापस ली गई थीं, लेकिन अब अदालतों में फिर से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एएफटी में बड़ी संख्या में गत वर्ष सरकार के खिलाफ आदेश जारी किए गए थे और ज्यादातर मामलों में आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी गई।
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