फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Why not ban the recruitment of Assistant Electrical Engineers: High Court

असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की भर्ती पर क्यों न लगा दें रोक : हाईकोर्ट

Thu, 14 Jan 2021 01:23 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 14 Jan 2021 01:23 AM IST
विज्ञापन
Why not ban the recruitment of Assistant Electrical Engineers: High Court
चंडीगढ़। हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 168 पदों के लिए जारी विज्ञापन में विसंगतियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्यों न भर्ती पर रोक लगा दी जाए। साथ ही सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन

नारनौल निवासी सृष्टि ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 168 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन के अनुसार 100 में से 20 अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के रखे गए हैं और 80 अंक गेट के अंकों के। याची ने कहा कि इससे तो उन लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके साथ ही याची ने बताया कि इस नियुक्ति के लिए 2019 के गेट परीक्षा के अंकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है जो पूरी तरह से गलत है।
विज्ञापन

याची ने उदाहरण देकर बताया कि 2020 में गेट में सर्वाधिक अंक लेने वाले के अंक 87.30 हैं जबकि 2019 में गेट में सर्वाधिक अंक 97.33 थे। ऐसे में यदि 2019 के गेट अंकों वाले आवेदकों को मौका दिया गया तो 2020 की भर्ती पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। याची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करे, लेकिन अतिरिक्त अंक प्रदान करना सीधे तौर पर समानता के अधिकार के खिलाफ है। उसने कहा कि मेरिट में एक-एक अंक मायने रखता है और अतिरिक्त अंक देने का मतलब आरक्षण में आरक्षण देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची ने अपील की कि इस विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया पर याचिका लंबित रहते रोक लगाई जाए। साथ ही विसंगतियों से भरे इस विज्ञापन को वापस लेने का आदेश देते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह पूछा है कि क्यों न विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed