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210 स्टाफ नर्स की भर्ती पर क्यों न लगा दें रोक : हाईकोर्ट

Thu, 09 Sep 2021 02:02 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 09 Sep 2021 02:02 AM IST
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Why not ban the recruitment of 210 staff nurses: High Court
चंडीगढ़। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल फरीदाबाद में बगैर विज्ञापन जारी किए 210 स्टाफ नर्स की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग, पीजीआई रोहतक व मेडिकल शिक्षा विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्यों न इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए।
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भिवानी निवासी मनीष कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज, पीजीआई रोहतक व अन्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए मार्च 2019 में 595 स्टाफ नर्स पद का विज्ञापन जारी किया गया। इसके बाद मई 2021 में केवल एक मेमो जारी कर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 210 स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू कर दी।
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याची ने कहा कि किसी भी नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना अनिवार्य है और ऐसा न करके इस मामले में सीधे नियुक्तियां की जा रही हैं जो अवैध हैं। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्यों न इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए।
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