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दिल्ली भाजपा नेता के खिलाफ जांच पर रोक जारी रहेगी या नहीं, आज होगा फैसला
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चंडीगढ़। दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली में दर्ज एफआईआर में लगाई गई रोक को जारी रखा जाएगा या नहीं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट इसको लेकर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।
वीरवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से कुछ समय देने की मांग की। मोहाली निवासी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सन्नी सिंह आहलुवालिया की शिकायत पर बग्गा पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
याची की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कहा कि याचिकाकर्ता के बयान को तोड़-मरोड़ कर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बयान दिल्ली में दिया गया था और एफआईआर मोहाली में दर्ज करवा दी गई। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को जो राहत दी गई है वह आगे भी जारी रखी जाए या नहीं इस पर अब शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
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तजिंदर बग्गा ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के जरिये दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर पर बयान दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब तक केजरीवाल कश्मीरियों ने खिलाफ अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें जीने नहीं देंगे। उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली में एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था, साथ ही इस एफआईआर पर आगे जांच करने पर रोक लगा दी थी।
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वीरवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से कुछ समय देने की मांग की। मोहाली निवासी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सन्नी सिंह आहलुवालिया की शिकायत पर बग्गा पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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याची की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कहा कि याचिकाकर्ता के बयान को तोड़-मरोड़ कर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बयान दिल्ली में दिया गया था और एफआईआर मोहाली में दर्ज करवा दी गई। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को जो राहत दी गई है वह आगे भी जारी रखी जाए या नहीं इस पर अब शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
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तजिंदर बग्गा ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के जरिये दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर पर बयान दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब तक केजरीवाल कश्मीरियों ने खिलाफ अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हैं तब तक उन्हें जीने नहीं देंगे। उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली में एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था, साथ ही इस एफआईआर पर आगे जांच करने पर रोक लगा दी थी।