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Panchkula News: हरियाणा, पंजाब और यूटी में नशे के आदी लोगों की संख्या कितनी, एनसीबी से जवाब तलब
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीमा से नशा तस्करी मामले में लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में नशे के आदी लोगों की संख्या का आंकड़ा सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही नशा तस्करी के मामलों में पकड़ी गई नशीली सामग्री के निपटारे को लेकर भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गत वर्ष दिसंबर में बीएसएफ के डीजी ने प्रेस वार्ता कर सरहद पर नशे की तस्करी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस प्रेस वार्ता के मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार से पूछा है कि आखिर प्रदेश में लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए और जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य को लेकर दोनों राज्यों की क्या योजना है।
इसके साथ ही एनसीबी से पूछा है कि हरियाणा, पंजाब व यूटी चंडीगढ़ में नशे के चंगुल में कितने लोग फंसे हैं और उनके पुनर्वास को लेकर क्या योजना मौजूद है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार से पूछा था कि जब इतनी बड़ी मात्रा में नशा पकड़ा जाता है तो कैसे यह प्रदेश के युवाओं तक पहुंच पाता है। जो नशा पकड़ा जाता है और मालखाने में जाता है बाद में उसका निपटारा करने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद है। इस सामग्री का निपटारा क्या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाता है। इस मामले में जवाब दाखिल न होने पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है।
यह था मामला
बीएसएफ की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया था कि उन्होंने साल 2023 में करीब 755 किलो नशीले पदार्थों को जब्त किया है व पाकिस्तान से आए 95 ड्रोन मार गिराए हैं। 36 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर उनसे 15 राइफल और 38 पिस्टल बरामद की हैं और सीमा पार करने की कोशिश कर रहे नौ पाकिस्तानियों को मार गिराया है। नशे की सीमा से तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने सरकार को प्रस्ताव भी सौंपा है।
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इसके साथ ही एनसीबी से पूछा है कि हरियाणा, पंजाब व यूटी चंडीगढ़ में नशे के चंगुल में कितने लोग फंसे हैं और उनके पुनर्वास को लेकर क्या योजना मौजूद है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार से पूछा था कि जब इतनी बड़ी मात्रा में नशा पकड़ा जाता है तो कैसे यह प्रदेश के युवाओं तक पहुंच पाता है। जो नशा पकड़ा जाता है और मालखाने में जाता है बाद में उसका निपटारा करने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद है। इस सामग्री का निपटारा क्या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाता है। इस मामले में जवाब दाखिल न होने पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है।
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यह था मामला
बीएसएफ की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया गया था कि उन्होंने साल 2023 में करीब 755 किलो नशीले पदार्थों को जब्त किया है व पाकिस्तान से आए 95 ड्रोन मार गिराए हैं। 36 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर उनसे 15 राइफल और 38 पिस्टल बरामद की हैं और सीमा पार करने की कोशिश कर रहे नौ पाकिस्तानियों को मार गिराया है। नशे की सीमा से तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने सरकार को प्रस्ताव भी सौंपा है।
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