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सहायक, एसोसिएट प्रोफेसरों को कार्यमुक्त न करने पर प्राचायो्रं को चेतावनी
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चंडीगढ़। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति, अस्थायी स्थानांतरण के मामले में सहायक और एसोसिएट प्रोफसरों को कार्यमुक्त न करने वाले सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को चेतावनी दी है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ प्राचार्य आदेशों को नहीं मान रहे। आदेशों का उल्लंघन करने की शिकायत सही पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अनुसार समय पर सहायक व एसोसिएट प्रोफेसरों को कार्यमुक्त न करने से प्रतिनियुक्ति, अस्थायी स्थानांतरण के आदेश की अवधि समाप्त हो जाती है। इससे प्रोफेसरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और गलती करने वाले प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वैध माने जाएंगे इग्नू के डिग्री, डिप्लोमा
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी(इग्नू) से बीटेक डिग्री, डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित युवाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र वैध माने जाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फार टेकिभनकल एजूकेशन (एआईसीटीई) ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित विद्यार्थियों को इग्नू की प्रदान की गई सभी बीटेक डिग्री, डिप्लोमा वैध माने जाएंगे। इसके आधार पर नौकरी पा चुके युवाओं को प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नति में लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा विभाग इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।
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विभाग के अनुसार समय पर सहायक व एसोसिएट प्रोफेसरों को कार्यमुक्त न करने से प्रतिनियुक्ति, अस्थायी स्थानांतरण के आदेश की अवधि समाप्त हो जाती है। इससे प्रोफेसरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और गलती करने वाले प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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वैध माने जाएंगे इग्नू के डिग्री, डिप्लोमा
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी(इग्नू) से बीटेक डिग्री, डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित युवाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र वैध माने जाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फार टेकिभनकल एजूकेशन (एआईसीटीई) ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित विद्यार्थियों को इग्नू की प्रदान की गई सभी बीटेक डिग्री, डिप्लोमा वैध माने जाएंगे। इसके आधार पर नौकरी पा चुके युवाओं को प्रारंभिक नियुक्तियों और पदोन्नति में लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा विभाग इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।
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