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Panchkula News: वीआईपी नंबर कौड़ियों के भाव जारी, हलफनामा दाखिल न करने पर 5 हजार जुर्माना

Sat, 10 Feb 2024 03:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Feb 2024 03:39 AM IST
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VIP numbers become cheap, fine of Rs 5,000 for not filing affidavit
चंडीगढ़। वीआईपी नंबरों को अधिकारियों की मिलीभगत से औने-पौने दामों में बेचने के मामले में आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि ऐसा करने वाले अफसर के खिलाफ पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की है।
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गुरसाहिब सिंह ने एडवोकेट बलदेव कपूर के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग कौड़ियों के भाव वीआईपी फैंसी नंबर अलॉट कर रहा है। याचिका में इस पूरे मामले की जांच की अपील करते हुए फिरोजपुर के डीटीओ कार्यालय में हो रही धांधली का हवाला दिया था। हाईकोर्ट को बताया गया कि फैंसी नंबर उनकी तय फीस से भी कम दाम में जारी किए जा रहे हैं।
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हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया था कि डीटीओ द्वारा चरणदीप सिंह को फैंसी नंबर कम कीमत में अलॉट किया गया था। असल में डीटीओ ने अपने नाम पर यह नंबर जारी किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर एडिशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और कोर्ट को बताया गया था कि चरणदीप सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने इसपर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि चरणदीप पर आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। सरकार को हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। यह राशि सरकार को चंडीगढ़ सेक्टर 26 के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में जमा करवानी होगी।
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