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लुधियाना के होटलों में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन, पंजाब सरकार को नोटिस

Thu, 03 Feb 2022 01:09 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 01:09 AM IST
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Violation of building bylaws in Ludhiana hotels, notice to Punjab government
चंडीगढ़। लुधियाना में होटलों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों पर एमसी द्वारा कार्रवाई न किए जाने के मामले में अर्जी दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने 102 होटलों की सूची सौंपी जो उल्लंघन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी रोहित सभ्रवाल ने एडवोकेट सरदाविंदर गोयल के माध्यम से लुधियाना में होटलों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने का मुद्दा उठाया था। कोर्ट को बताया गया था कि होटलों के निर्माण के लिए कुछ तय प्रावधान हैं और इसके लिए पहले मंजूरी के साथ ही बिल्डिंग में कुछ विशेष प्रावधान और मंजूरियां जरूरी हैं। लुधियाना में ज्यादातर होटलों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
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याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और एमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में 109 होटलों की सूची सौंपी थी जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। अब याचिकाकर्ता ने फिर से 102 होटलों की सूची सौंपते हुए बताया कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में होटल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अर्जी पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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