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हरियाणा में होटल रेस्तरां बार दुकाने खोलने की छूट

Mon, 21 Jun 2021 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 21 Jun 2021 01:51 AM IST
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Unlocked in Haryana: 50 people allowed in marriage and funeral
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रविवार को कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन सातवीं बार 28 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। अब राज्य में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बार-रेस्तरां खोलना का समय बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी और 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता का ध्यान रखना होगा। वहीं, होटल-रेस्तरां समेत अन्य प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी का समय रात 10:00 बजे तक रहेगा। स्विमिंग पूल और स्पा अभी राज्य में बंद ही रहेंगे।
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मुख्य सचिव विजयवर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संक्रमण दर और नए कोरोना केस कम हो रहे हैं। पिछले महीने जहां प्रतिदिन मिलने वाले केस 15000 के आंकड़े को छू रहे थे वहीं अब यह संख्या 300 से नीचे आ गई है। एहतियात के तौर पर कुछ और राहतों के साथ प्रतिबंध 28 जून तक जारी रहेंगे। सभी दुकानें पहले की तरह ही सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक और मॉल भी 10:00 बजे से 9:00 बजे तक खुलेंगे।
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शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 लोेग शामिल हो सकेंगे। पहले यह अनुमति 25 लोगों तक सीमित थी। शादी समारोह की अनुमति घर और कोर्ट के अलावा अन्य स्थानों पर भी रहेगी, बशर्ते बरात निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खुले क्षेत्र में भी 50 लोगों की अनुमति के साथ ही समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है।
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‘महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा’ के तहत जारी निर्देशों के तहत धार्मिक स्थानों पर 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति के साथ छूट दी गई है। इस दौरान कोविड के मद्देनजर जारी नियमों और सामाजिक दूरी के नियम की अनिवार्यता रहेगी। इसका पालन धार्मिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को करवाना होगा। जिलों के उपायुक्त भी अपनी निगरानी ऐसे स्थानों पर रखेंगे, जिससे प्रतिष्ठानों में आने वाले लोग संक्रमण से दूर रह सकें।
कॉरपोरेट ऑफिस : पूरे स्टाफ के साथ खुलेंगे
कॉरपोरेट कार्यालयों मेें पूरी हाजिरी के साथ सभी व्यक्तियों को आने की अनुमति दे दी गई है। यहां भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। सभी प्रकाशन, उद्योग और निर्माण इकाइयों को कोविड नियमाें की पालना के साथ काम करने की छूटी दी गई है।
क्लब-बार-रेस्तरां को छूट
क्लब हाउस, रेस्तरां, बार (मॉल व होटलों में स्थित बार-रेस्तरां समेत) और गोल्फ कोर्स को 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति के साथ सुबह 10:00 से रात 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यहां पर सामाजिक दूरी के नियम और 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता का ध्यान रखना होगा। गोल्फ कोर्स के सदस्यों को प्रबंधन की अनुमति के साथ दूर-दूर रहकर ही खेलने की अनुमति रहेगी। जिम का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है। अब जिम सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे।

खिलाड़ियों को राहत
लंबे समय से खेल गतिविधियों का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए राहत की बात है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति दे दी है। आउटडोर स्पोर्ट्स की अनुमति के साथ यह संस्थान खुलेंगे। यहां पर रोजाना सैनिटाइजेशन आवश्यक किया गया है। सभी जिला उपायुक्तों को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी चीजों की मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करवाएंगे।
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