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Panchkula News: अवैध काॅलोनियों में चहारदीवारी सहित दो मकानों को किया ध्वस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला ने पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया पंचकूला में अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही के दौरान गांव शाहपुर और गोरखनाथ में स्थित दो अनाधिकृत कॉलोनियों में चहारदीवारी सहित दो मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इसमें जिला नगर योजनाकार पंचकूला राकेश बंसल, सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, राहुल बकोडियां एएससीओ में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अलावा अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में कनिष्ठ अभियंता दीपक और पुलिस बल दस्ते के साथ मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि उक्त अवैध कॉलोनियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति लिए भविष्य में कोई अवैध निर्माण कॉलोनी विकसित की जाती हैं तो विभाग उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने जनता को सचेत कर कहा कि विभाग से सीएलयू/लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
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पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला ने पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र और अर्बन एरिया पंचकूला में अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही के दौरान गांव शाहपुर और गोरखनाथ में स्थित दो अनाधिकृत कॉलोनियों में चहारदीवारी सहित दो मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इसमें जिला नगर योजनाकार पंचकूला राकेश बंसल, सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, राहुल बकोडियां एएससीओ में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अलावा अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में कनिष्ठ अभियंता दीपक और पुलिस बल दस्ते के साथ मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि उक्त अवैध कॉलोनियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति लिए भविष्य में कोई अवैध निर्माण कॉलोनी विकसित की जाती हैं तो विभाग उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने जनता को सचेत कर कहा कि विभाग से सीएलयू/लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
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