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Panchkula News: नाबालिग सगी बहनों से छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 09 Jul 2026 01:37 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 01:37 AM IST
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Two convicted of molesting minor biological sisters sentenced to three years in prison each.
सात साल पुराने पोक्सो मामले में अदालत का फैसला, एक दोषी की सजा माफ करने की अपील भी खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ के सात साल पुराने मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी घटना के समय नाबालिग था, जिसे जुवेनाइल कोर्ट पहले ही तीन साल की सजा और 1,500 रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी थी। उसकी ओर से सजा माफ किए जाने के लिए स्पेशल कोर्ट में दायर अपील को भी अदालत ने खारिज कर दिया।
दूसरे दोषी, जिसकी उम्र वर्तमान में 29 वर्ष है, को भी तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने अदालत से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त दंड समाज में निवारक प्रभाव डालता है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
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खेतों में घास लेने गई थीं दोनों बहनें
मामले में रायपुररानी थाना पुलिस ने पीड़ित बहनों के पिता की शिकायत पर मार्च 2019 में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार 20 मार्च 2019 की शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों बहनें खेतों से घास लेने गई थीं। इसी दौरान दोनों आरोपी बाइक पर वहां पहुंचे और किशोरियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोप था कि इसके बाद दोनों आरोपियों ने किशोरियों को पकड़कर उनके साथ छेड़छाड़ की। दोनों बहनों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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