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कांग्रेसी नेता समेत सात को तीन साल कैद, दो हजार जुर्माना
Sun, 07 Jul 2019 04:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, पठानकोट
अमर उजाला ब्यूरो, पठानकोट
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 07 Jul 2019 04:10 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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सात साल पुराने एक मामले में पठानकोट की सीजेएम कोर्ट ने कांग्रेसी नेता रोहित स्याल समेत सात लोगों को अधिकतम 3 साल कैद और 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला 2012 का है। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की चुनावी जनसभा के बाद स्याल और उसके साथियों पर भाजपा पार्षद ने दातर से हमला कर घायल करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।
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अभियोजन पक्ष के वकील जतिन्द्र देव शर्मा ने बताया कि पूर्व पार्षद गुलशन महाजन की शिकायत पर 21 जनवरी 2012 को मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सैनगढ़ में चुनावी रैली की।
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उसके बाद सैनगढ़ निवासी कांग्रेसी नेता रोहित स्याल ने अपने छह साथियों जसविंदर सिंह उर्फ गोलू, दानिश, नवदीप सिंह, सनम, विशाल और मॉडल टाउन निवासी अमरजीत सिंह के साथ पार्षद गुलशन महाजन के घर घुसकर उस पर दातर, तलवारों से हमला कर दिया।
इसमें गुलशन महाजन, कमल महाजन, भानू प्रताप घायल हो गए। इसके बाद हमलावरों ने घर के शीशे तोड़े और धमकियां देते वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सभी पर मामला दर्ज किया।
जेडी शर्मा ने बताया कि 7 साल बाद आए फैसले में सीजेएम विरेन्द्र सिंह की कोर्ट ने सभी को अधिकतम 3-3 साल कैद और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।