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Panchkula News: बिना एनओसी चल रहीं तीन राइस मिल और एक स्क्रीनिंग प्लांट सील

Thu, 13 Mar 2025 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Mar 2025 01:32 AM IST
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Three rice mills and one screening plant are sealed after running without NOC
पंचकूला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बरवाला के नयागांव के राइस मिल को सील किया।
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बरवाला में की कार्रवाई, बिना एनओसी चल रहे थे प्लांटमाई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। जिले में प्रदूषण फैलाने वाले कई राइस मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदूषण विभाग के बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र चल रहे करीब 3 राइस मिलों को विभाग ने सील कर दिया है। वहीं एक स्क्रीनिंग प्लांट को भी विभाग ने सील किया है। राइस मिलों से निकलने वाले प्रदूषण से लोगों को दामा समेत अन्य बीमारियां हो रही हैं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने बिना एनओसी के मिल संचालित करने वाले संचालकों के खिलाफ पहले विभाग ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी एनओसी रिन्यू नहीं करवाई गई। इसके बाद विभाग ने बरवाला में पड़ने वाले नयागांव के आर एग्रो फूड, श्री कृष्णा राइस मिल और नटवाल गांव की शारदा एग्रो इंडस्ट्री सहित नयागांव के ही एक स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की है।


7 मार्च को 13 स्क्रीनिंग प्लांटों को थमाया था नोटिस
प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण रायपुररानी मानकटबरा स्थित 13 स्क्रीनिंग प्लांटों को सात मार्च को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस थमाया था। ये सभी स्क्रीनिंग प्लांट टांगरी नदी में गंदा पानी बहा रहे थे। यह मुद्दा पंचकूला के समाधान शिविर में भी उठा था। जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की है। 15 दिन में अगर कमियां ठीक नहीं की गईं तो रोजाना के हिसाब से 6250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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यह है नियम
स्क्रीनिग प्लांट में उड़ने वाली धूल रोकने के लिए हरी पट्टी विकसित करनी अनिवार्य है। वहां पक्की सड़क होनी चाहिए। पानी के लिए सेटलिंग टैंक (रि-सर्कुलेशन सिस्टम) होना चाहिए। अन्य मानकों में इनके चारों तरफ दीवार लगाने, धूल के कणों का कम उत्सर्जन होना, टेंपर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर और डबल एंट्री सिस्टम के तहत समस्त वित्तीय लेखों को रखना अनिवार्य होता है। जो नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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